Home उत्तर प्रदेश नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए अर्थदंड
उत्तर प्रदेशक्राईमराज्य

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए अर्थदंड

Share
Share

जौनपुर । अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने जलालपुर थाना क्षेत्र में 12 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र निवासी वादी ने 16 दिसंबर 2013 को मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी 15 वर्षीया बेटी 13 दिसंबर 2013 को शाम 6:30 बजे शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी ।तभी उसके ही गांव का रहने वाला कमलेश सरोज पुत्र सेवालाल उसकी पुत्री का हाथ पकड़ कर खींचते हुए प्राइमरी स्कूल की तरफ ले गया। पहले भी आरोपी उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी करते हुए परेशान करता था। बाद में पीड़िता ने बयान दिया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसे दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹50000 अर्थदंड से दंडित किया।

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

पूर्वोत्तर का विकास विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का केन्द्र बिन्दु – केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर में खनिज और कोयला क्षेत्र...

नाबालिक युवती आत्महत्या करने के मामले में मनचला युवक गिरफ्तार

30 वर्षीय आरोपित युवक तलवंडी साबो में करता है दूध की डेयरी...